जिला उपभोक्ता आयोग का अहम फैसला, सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को ठहराया दोषी
Baloda Bazar में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्लेम में लापरवाही के मामले में न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए परिवादी को कुल 25 लाख 32 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
इस राशि में 25 लाख रुपये बीमा क्षतिपूर्ति, 25 हजार रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा 7 हजार रुपये वाद-व्यय शामिल हैं।
भारी बारिश और बाढ़ से हुआ था बड़ा नुकसान
मामला बलौदाबाजार निवासी एवं मेसर्स फ्रेंड्स फूड्स के प्रोपराइटर वेदप्रकाश पारवानी से जुड़ा है। उन्होंने अपनी फर्म का बीमा न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अंबेडकर चौक बलौदाबाजार से कराया था।
बीमा अवधि के दौरान हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण उनके संस्थान में पानी भर गया, जिससे लगभग 25 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम की मांग की, लेकिन प्रक्रिया में देरी और लापरवाही के चलते मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा।
आयोग ने माना सेवा में कमी, दिया मुआवजे का आदेश
सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने क्लेम निपटान में गंभीर लापरवाही बरती और उचित समय पर भुगतान नहीं किया। इसी आधार पर आयोग ने कंपनी को दोषी मानते हुए पूरा मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया।
उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
यह फैसला बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय करने वाला माना जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर क्लेम न मिलने के मामलों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।








