रायपुर की विशेष अदालत ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत दोषी को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा दी
रायपुर। Raipur राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट मामले में एक महिला आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के निर्देशन में फास्ट ट्रायल प्रक्रिया के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार, थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी महिला हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े आरोप लगाए गए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने उसे 09 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले को नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर पुलिस मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
यह निर्णय नशे के कारोबार में शामिल लोगों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने दोहराया है कि किसी भी स्तर पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









