अवमानना मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक को नोटिस

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बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवहेलना के एक गंभीर मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने संयुक्त संचालक (JD) शिक्षा संभाग बिलासपुर आर.पी. आदित्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता संजय साहू की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

निलंबन और बहाली से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला मुंगेली जिले में पदस्थ रहे सहायक कार्यक्रम समन्वयक (समग्र शिक्षा) संजय साहू के निलंबन और बहाली से जुड़ा है। याचिकाकर्ता को 18 सितंबर 2024 को निलंबित किया गया था।

संजय साहू का आरोप था कि विभागीय जांच शुरू किए बिना ही उन्हें लंबे समय तक निलंबित रखा गया और उनका पक्ष भी नहीं सुना गया।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप

निलंबन के खिलाफ संजय साहू ने हाईकोर्ट में याचिका (WPS No. 3235/2026) दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर अधिकारी को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता के 12 मार्च 2026 के आवेदन/अभ्यावेदन पर 45 दिनों के भीतर कानून सम्मत निर्णय लिया जाए।

इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

अवमानना नोटिस जारी, जवाब तलब

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए संयुक्त संचालक आर.पी. आदित्य को अवमानना नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।

पूरा मामला अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है।

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