एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को पुलिस ने विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत किया नष्ट
रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के नॉर्थ जोन के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का विधिवत नष्टीकरण किया गया। कार्रवाई न्यायालय के आदेश, शासन के दिशा-निर्देशों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के निर्धारित नियमों के अनुसार की गई।

जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
मादक पदार्थों के नष्टीकरण की यह कार्रवाई सिलतरा स्थित जायसवाल NECO प्लांट में संपन्न हुई। इस दौरान जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त सामग्री को नष्ट किया गया।

कार्यवाही में पुलिस उपायुक्त (उत्तर जोन) मयंक गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर जोन) आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त (उरला) पूर्णिमा लामा, उपायुक्त आबकारी रायपुर डॉ. प्रवीण वर्मा सहित संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

गांजा, चरस, अफीम और नशीली सिरप का किया गया विनष्टीकरण
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नष्टीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न मामलों में जब्त गांजा, चरस, अफीम और नशीली सिरप सहित अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और नियमानुसार दस्तावेजीकरण भी किया गया।

नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का संदेश
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त सामग्री का समय-समय पर नियमानुसार नष्टीकरण किया जाता है, ताकि इनका दोबारा दुरुपयोग न हो सके।









