एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायालय का फैसला, जुर्माना नहीं भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अब्दुल सकूर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर की विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने सुनाया। मामले में पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

जुर्माना नहीं भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा
न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि आरोपी 1 लाख रुपये का अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।









