विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सुनाया फैसला, एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया

रायपुर। राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी उदय जैन को अवैध गांजा बरामदगी के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

2022 में खमतराई थाने में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला वर्ष 2022 में थाना खमतराई में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, आरोपी उदय जैन, पिता नेमीचंद जैन, उम्र 35 वर्ष, निवासी सन्यासी पारा, थाना खमतराई, रायपुर के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया गया था।

एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
गांजा बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई थी। यह मामला थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 417/2022 से संबंधित है।

साक्ष्यों को पर्याप्त और विश्वसनीय माना
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त और विश्वसनीय माना। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।








