2023 में मामूली विवाद के बाद हुई थी युवक की हत्या, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
रायपुर। राजधानी रायपुर के थाना खमतराई क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए चर्चित हत्या मामले में सत्र/विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले को पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।
मामला 3 दिसंबर 2023 का है। पुलिस के अनुसार, रिंग रोड नंबर-2 स्थित गोंदवारा गेट के पास साहू होटल के सामने मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोप है कि सोनू साहू, प्रवीण गिरी उर्फ राज, अर्जुन नंदा और सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू गिरी गोस्वामी ने एक राय होकर अजय कुमार कुर्रे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था।
हमले में गंभीर रूप से घायल अजय कुमार कुर्रे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई।
सुनवाई के बाद सत्र/विशेष न्यायालय रायपुर ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गंभीर अपराधों में त्वरित विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।








