फोन टैपिंग से मिली रिकॉर्डिंग नष्ट करने के आदेश, लेकिन FIR और चार्जशीट रद्द करने से इनकार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रावतपुरा संस्थान के चेयरमैन एवं कथावाचक रावतपुरा सरकार (रवि शंकर महाराज) से जुड़े चर्चित फोन टैपिंग मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई फोन टैपिंग की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए फोन टैपिंग से प्राप्त सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग और उससे संबंधित सामग्री को नष्ट करने का निर्देश दिया है।
FIR और चार्जशीट बरकरार
हालांकि, अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और मामले में प्रस्तुत चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फोन टैपिंग से प्राप्त सामग्री को साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इससे जांच और अभियोजन की वैधता स्वतः समाप्त नहीं होती।
मामले की सुनवाई जारी रहेगी
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई उपलब्ध वैध साक्ष्यों के आधार पर होगी। यह निर्णय फोन टैपिंग की वैधानिक प्रक्रिया और निजता के अधिकार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।








