आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज हैं 26 अपराध, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया निरोध आदेश
दुर्ग। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत शुभम तागड़े उर्फ मराठा को तीन महीने की अवधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।
26 आपराधिक मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार, शुभम तागड़े लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ दुर्ग जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुल 26 अपराध दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा था।
6 अगस्त को जारी हुआ निरोध आदेश
पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3) के तहत 6 अगस्त 2026 को निरोध आदेश पारित किया।
8 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा
आदेश के अनुपालन में दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अगस्त 2026 को शुभम तागड़े को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे आदेशानुसार केंद्रीय जेल दुर्ग में तीन महीने की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है।
प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।









