विशेष NDPS अदालत ने सुनाई सजा, 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
रायपुर। ट्रेन के जरिए गांजा तस्करी के मामले में रायपुर की विशेष NDPS अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की अदालत ने आरोपी कैलाश सहनी को दोषी ठहराते हुए 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
22 किलो गांजा बरामद होने का मामला
यह मामला अप्रैल 2021 का है। अभियोजन के अनुसार, 8 अप्रैल 2021 को ट्रेन नंबर 08518 स्पेशल एक्सप्रेस महासमुंद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुंची थी। ट्रेन में तैनात स्टाफ को दो यात्री संदिग्ध नजर आए। दोनों यात्रियों के पास कुल चार बैग थे।
जांच के दौरान बैगों से गांजा बरामद किया गया। इनमें से आरोपी कैलाश सहनी के कब्जे से करीब 22 किलो गांजा बरामद होने की बात सामने आई।
जांच के बाद अदालत में चला मामला
गांजा बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। मामले की सुनवाई रायपुर की विशेष NDPS अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
अदालत ने कैलाश सहनी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला सामने आने के बाद ट्रेन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी सख्ती का संदेश गया है।








