कोल लेवी और शराब घोटाला: कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

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विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई, कोल लेवी मामले में 14 अगस्त और शराब घोटाले में 19 अगस्त तक जेल भेजने के आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी और शराब घोटाला मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत से राहत नहीं मिली है। रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है।

बुधवार को न्यायिक रिमांड समाप्त होने पर आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने रामगोपाल अग्रवाल को अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने कोल लेवी मामले में 14 अगस्त तथा शराब घोटाला मामले में 19 अगस्त तक उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इस संबंध में EOW के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने जानकारी दी।

तीन साल तक रहे फरार, जुलाई में किया था सरेंडर

जांच एजेंसियों के अनुसार, रामगोपाल अग्रवाल का नाम कोल लेवी और शराब घोटाला मामलों की जांच के दौरान सामने आया था। इसके बाद वे करीब तीन वर्षों तक फरार रहे। अंततः 8 जुलाई 2026 को उन्होंने रायपुर स्थित EOW कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद EOW ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था।

जांच जारी

EOW दोनों मामलों में वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपों की जांच कर रही है। अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जबकि जांच एजेंसी मामले की आगे की कार्रवाई जारी रखे हुए है।

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