सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार
नई दिल्ली| राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि यदि आरोपी की रिहाई हो चुकी होती, तो जमानत रद्द करने पर गंभीरता से विचार किया जाता।
एक टाइपिंग मिस्टेक बनी पूरे केस का सबसे बड़ा मोड़
मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि गिरफ्तारी दस्तावेज़ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा गलत टाइप हो गई थी। इसी तकनीकी त्रुटि के आधार पर सोनम को जमानत मिल गई। सरकार का कहना है कि यह केवल क्लेरिकल गलती थी, जिसका आरोपी को अनुचित लाभ मिला।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल टाइपिंग की गलती को आधार बनाकर इतनी गंभीर प्रकृति के मामले में राहत देना उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की दलीलें भी सुनीं, लेकिन फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। जांच में पत्नी सोनम रघुवंशी पर हत्या की साजिश रचने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। अदालत अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी। इस हाई-प्रोफाइल केस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।










