पॉक्सो एक्ट सहित बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, मोटरसाइकिल बरामद
धमतरी। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में थाना सिहावा पुलिस ने नाबालिग बालिका के गुम होने की सूचना पर तत्काल गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ खोजबीन शुरू की। पुलिस टीम के सतत प्रयासों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया।
आरोपी पर गंभीर आरोप
विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, पीड़िता के कथन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर आरोपी राकेश डहरिया (पिता रामजी डहरिया, उम्र 33 वर्ष), निवासी ग्राम कौन्दकेरा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के विरुद्ध थाना सिहावा में अपराध क्रमांक 46/2026 दर्ज किया गया।
आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (अपहरण), 87 (महिला को विवाह या अवैध संबंध के लिए अपहरण/प्रेरित करना) एवं 64(1) तथा धारा 4 POCSO एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त की गई है। प्रकरण में पीड़िता का न्यायालयीन कथन, एफएसएल परीक्षण एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही जारी है।
धमतरी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति
उल्लेखनीय है कि धमतरी पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध कठोर एवं परिणाममूलक कार्यवाही के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026 में अब तक पॉक्सो एक्ट के 10 गंभीर प्रकरणों में धमतरी पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के आधार पर आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जा चुका है।
यह सफलता न केवल धमतरी पुलिस की पेशेवर कार्यकुशलता का प्रमाण है, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है।
धमतरी पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए ऐसे अपराधों में त्वरित एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर रही है।








