हाईकोर्ट को अपील पर जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश, चारा घोटाला मामले में राहत बरकरार
नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लालू यादव की जमानत रद्द करने और उनकी सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जमानत बरकरार रहेगी। हालांकि, अदालत ने संबंधित हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि चारा घोटाला मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए।

गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में साल 2018 में लालू प्रसाद यादव समेत कई आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद लालू यादव ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है।

ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लालू यादव की जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।

अब इस मामले में सभी की नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां लालू प्रसाद यादव की अपील पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।










