250 टन लोहा चोरी के मामले में 9 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी, पुलिस जांच में निगरानी में लापरवाही का आरोप
दुर्ग। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के चर्चित लोहा चोरी मामले में बीएसपी के पूर्व जीएम हिमांशु भूषण मलिक को हाईकोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। पुलिस जांच में स्क्रैप यार्ड के संचालन और निगरानी में कथित लापरवाही सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
250 टन लोहा चोरी का दर्ज हुआ था मामला
जानकारी के मुताबिक, पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस से करीब 250 टन लोहा चोरी के मामले में अपराध दर्ज किया था। जांच के दौरान प्लांट से डस्ट के कथित अवैध परिवहन और स्क्रैप चोरी के संदेह में पुलिस ने कार्रवाई की।
17 आरोपी किए गए गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड संजय सिंह समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान स्क्रैप यार्ड की व्यवस्था और निगरानी से जुड़े पहलुओं को भी खंगाला गया। इसी क्रम में पूर्व जीएम हिमांशु भूषण मलिक की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उन्हें 9 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
व्यापारी को पहले ही मिल चुकी है जमानत
मामले में आरोपी व्यापारी हिमांशु खंडेलवाल को इससे पहले कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं पूर्व जीएम हिमांशु भूषण मलिक की ओर से मामले में कानूनी पैरवी की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई।
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में अधिवक्ता राजकुमार तिवारी और ईशान झा द्वारा पैरवी किए जाने की जानकारी सामने आई है। लोहा चोरी मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।







