खैरागढ़। Khairagarh जिले में धारदार बटनदार चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के इस प्रकरण में आरोपी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की थी कार्रवाई
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 जनवरी 2026 को थाना खैरागढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड क्रमांक 18, अंबेडकर वार्ड निवासी धनेश्वर मानिकपुरी उर्फ दादू शराब भट्ठी के पीछे धरमपुरा क्षेत्र में धारदार बटनदार चाकू लेकर लोगों को धमका रहा है। इस घटना से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया था।
प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी से मिला न्याय
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और प्रभावी विवेचना के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
अदालत ने सुनाई सजा
न्यायालय ने आरोपी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुलिस ने दी सख्त संदेश
पुलिस ने कहा है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।








