अखबार में प्रकाशित खबर के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई
रायपुर। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी एक वाहन चालक को भारी पड़ गई। राजधानी रायपुर में एक्टिवा पर एक बच्ची को उल्टी दिशा में बैठाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 हजार रुपये का चालान काटा है।
समाचार प्रकाशित होने के बाद हरकत में आई पुलिस
तेलीबांधा पुलिस के अनुसार, 16 जून 2026 को एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर मामले का संज्ञान लिया गया। खबर में एक एक्टिवा चालक द्वारा बच्ची को वाहन पर असुरक्षित तरीके से बैठाकर ले जाने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई
जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG04 NZ 8592 एक्टिवा के स्वामी की पहचान भावना नगर, खमहारडीह निवासी राजीव कुमार यादव के रूप में की गई। पुलिस ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 129 और 179 के तहत कार्रवाई करते हुए 3 हजार रुपये का चालान जारी किया।
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील
पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और बच्चों को सुरक्षित तरीके से बैठाएं। लापरवाही न केवल दुर्घटना का कारण बन सकती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी रहेगी कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।








