चरस तस्करी मामले में आरोपी को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

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2020 में कबीर नगर थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय का फैसला

रायपुर। राजधानी रायपुर में चरस तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की प्रभावी विवेचना के आधार पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्री शैलेश शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मामला वर्ष 2020 में थाना कबीर नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद रियाज खोखर उर्फ तेली को मादक पदार्थ (चरस) रखने और तस्करी से जुड़े अपराध में दोषी पाया।

अदालत ने आरोपी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास भी भुगतना होगा।

रायपुर पुलिस ने इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में प्रभावी जांच और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने से आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा रही है, जिससे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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