निगम की मॉनिटरिंग टीम की त्वरित कार्रवाई, संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कदम
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर ने सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति किए जा रहे प्रचार-प्रसार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जोन क्रमांक–5 के अंतर्गत चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक–1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज की दीवार पर अवैध रूप से पेंटिंग किए जाने की सूचना मिलने पर निगम की मॉनिटरिंग टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
निरीक्षण में मिली अनियमितता
स्थल निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि सार्वजनिक ओवरब्रिज की दीवार पर बिना सक्षम अनुमति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पेंटिंग का कार्य शुरू किया जा रहा था। यह कार्य नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था।
मौके पर बंद कराया गया कार्य
मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई की। मौके पर ही पेंटिंग का कार्य बंद कराया गया और पेंटिंग में इस्तेमाल की जा रही सामग्री को जब्त कर लिया गया।
सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण पर जोर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार, पेंटिंग या पोस्टर लगाने से पहले सक्षम अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







