11 अगस्त को PMLA के तहत हुई गिरफ्तारी, 18 अगस्त तक ED रिमांड
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा अपडेट जारी किया है। ED के रायपुर जोनल कार्यालय के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया है।
PMLA की धारा 19 के तहत कार्रवाई
ED के मुताबिक, रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत की गई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (PMLA) के समक्ष पेश किया गया।
अदालत ने मामले की जांच के लिए रामगोपाल अग्रवाल को 18 अगस्त 2026 तक सात दिनों की ED हिरासत में भेज दिया है।
पहले से सेंट्रल जेल में थे बंद
जांच एजेंसी ने बताया कि रामगोपाल अग्रवाल इससे पहले सेंट्रल जेल रायपुर में बंद थे। अब शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है।
शराब घोटाले की जांच में आगे बढ़ी कार्रवाई
ED के अनुसार, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच लगातार जारी है। एजेंसी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के जरिए मामले में कथित वित्तीय लेन-देन और धन के प्रवाह से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
नोट: यह कार्रवाई ED की जांच और अदालत के आदेश पर आधारित है। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।








