Bilaspur: सुप्रीम कोर्ट ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

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जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित

बिलासपुर। Supreme Court of India ने बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है और विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को तय की गई है।यह मामला छत्तीसगढ़ के Baloda Bazar-Bhatapara district में हुई हिंसा और उसके बाद हुए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान से जुड़ा है, जिसने उस समय पूरे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को प्रभावित किया था।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरोपी

जानकारी के अनुसार, आरोपी अजय यादव ने जमानत के लिए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। इससे पहले Chhattisgarh High Court ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपियों पर भीड़ को भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस बल पर हमले जैसे गंभीर आरोप हैं।

सार्वजनिक संपत्ति को हुआ था भारी नुकसान

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, इस हिंसा के दौरान लगभग 13 से 15 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इसके साथ ही कई पुलिस कर्मियों पर हमले और प्रशासनिक व्यवस्था बाधित होने की भी बात सामने आई थी। मामले में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख और आगे की प्रक्रिया

Supreme Court of India ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, जिसमें सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी दिशा तय की जाएगी।

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