राज्य खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट में असुरक्षित घोषित, सभी दुकानों से हटाने के निर्देश
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के रायपुर से जारी निर्देशों के बाद जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ‘भीम का मैंगो (पैक्ड) ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी’ के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई राज्य नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश के तहत की गई है।
विभाग के अनुसार संबंधित उत्पाद का नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इस आइस कैंडी को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण “असुरक्षित” घोषित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 के प्रावधानों के तहत संबंधित बैच की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए।
विभाग ने जिले के सभी कैंडी विक्रेताओं, दुकानदारों और फर्मों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत इस उत्पाद की बिक्री बंद करें और इसे अपने स्टॉक से हटा दें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में यह प्रतिबंधित उत्पाद पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता या फर्म के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाजारों में निगरानी बढ़ा दी है और लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी असुरक्षित खाद्य पदार्थ को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।







