प्राचार्य हरिशंकर जोशी की याचिका पर सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सुनाया फैसला
बलौदाबाजार। जिले के नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) संदीप शर्मा की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर संदीप शर्मा की नियुक्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है।

नियुक्ति प्रक्रिया और पात्रता पर उठे थे सवाल
यह मामला लवन में पदस्थ प्राचार्य हरिशंकर जोशी की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी पद पर संदीप शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया और पात्रता को लेकर सवाल उठाए गए थे।

न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की एकल पीठ का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने राज्य शासन द्वारा जारी नियुक्ति आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी पद पर संदीप शर्मा की नियुक्ति को लेकर स्थिति बदल गई है।

फिलहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।







