फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय का बड़ा फैसला, दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया
सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) आनंद प्रकाश वारियाल ने मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।

2025 में दर्ज हुआ था मामला
जानकारी के अनुसार, यह मामला मार्च-अप्रैल 2025 का है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर बिश्रामपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने जुटाए मजबूत साक्ष्य
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई।

न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया। इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।









