रिट याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की उठाई मांग, वर्तमान जांच प्रक्रिया पर जताई आपत्ति
बिलासपुर। आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में पीड़िता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया है। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से दायर रिट याचिका में पीड़िता ने मामले की जांच आईपीएस अधिकारियों के बजाय किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से कराने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में जिन आईपीएस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है, उन्हें जांच का अधिकार नहीं है। पीड़िता का दावा है कि ऐसी स्थिति में जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
पीड़िता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए किसी वरिष्ठ एवं स्वतंत्र अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उनका कहना है कि इससे जांच प्रक्रिया पर विश्वास बना रहेगा और सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो सकेगी।
फिलहाल हाईकोर्ट में दायर इस रिट याचिका पर सुनवाई होना बाकी है। मामले में अदालत के निर्देश और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि याचिका में लगाए गए आरोप पीड़िता के पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन पर न्यायालय का अंतिम निर्णय आना शेष है।









