पॉक्सो अदालत का सख्त फैसला, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को ठहराया दोषी
बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) भाटापारा श्री सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने सुनाया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
न्यायालय के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय व्यवस्था की प्रभावी कार्रवाई बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर दंड समाज में अपराधियों के लिए निवारक साबित होगा।








