ट्रैफिक जांच अभियान में पकड़ा गया चालक, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पड़ा भारी
दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले में पहली बार शराब के नशे में यात्री बस चलाने वाले चालक को अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट, दुर्ग ने आरोपी चालक को 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान राजनांदगांव-दुर्ग-भिलाई रूट पर संचालित गुरुनानक ट्रेवल्स की यात्री बस को जांच के लिए रोका गया।
जांच के दौरान चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने आरोपी चालक को दोषी ठहराते हुए तीन दिन के साधारण कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







