रायपुर नगर निगम का सख्त आदेश, मांस-मटन बेचने या होटल में परोसने पर जब्त होगा सामान; पूरे शहर में चलेगी निगरानी।
रायपुर | कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर में मांस-मटन कारोबार से जुड़े दुकानदारों और होटल संचालकों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है। रायपुर नगर निगम ने शहर की सीमा में एक दिन के लिए मांस, मटन और अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर निगम के निर्देश के अनुसार, कबीर जयंती के दिन सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि जांच के दौरान कहीं भी मांस की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है, तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी जोन अधिकारियों और संबंधित अमले को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। पूरे शहर में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रतिबंध का पालन करें और किसी भी तरह के उल्लंघन से बचें।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कबीर जयंती के अवसर पर धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई के साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।










