पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका बनी वजह
मरवाही। मरवाही के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने अपहरण के गंभीर मामले में आरोपी दौलत केवट (46 वर्ष) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास, जांच में सामने आए तथ्यों और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी
जानकारी के अनुसार, आरोपी दौलत केवट मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम भाद का निवासी है। उसके खिलाफ मरवाही थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 110/2026 दर्ज है। पुलिस ने उसे एक व्यक्ति के कथित अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने गंभीरता को देखते हुए नहीं दी राहत
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज आपराधिक मामलों और जांच की वर्तमान स्थिति पर विचार किया। साथ ही यह भी माना कि आरोपी के बाहर आने पर गवाहों को प्रभावित करने या जांच में बाधा डालने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

मामले की सुनवाई रहेगी जारी
अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। मामले में पुलिस की जांच और न्यायालय में आगे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।







