रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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POCSO कोर्ट ने आरोपी राजू सेन को ठहराया दोषी, सड्डू क्षेत्र से जुड़ा है मामला

रायपुर। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (POCSO), रायपुर ने आरोपी राजू सेन उर्फ खड़ा राजू उर्फ रेमण्ड (29 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

12 जनवरी 2026 का है मामला

जानकारी के मुताबिक घटना 12 जनवरी 2026 की है। नाबालिग दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी नानी के घर से पैदल वापस लौट रही थी। इसी दौरान विवेकानंद स्टेडियम के पास सेवा भारतीय मातृ छाया के नजदीक पहुंचने पर उसे फोन कर एक परिचित द्वारा बुलाए जाने की बात कही गई।

13 जनवरी को दर्ज हुई शिकायत

घटना के बाद पीड़िता की मां ने 13 जनवरी 2026 को सरस्वती नगर थाने में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की।

POCSO कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद विशेष POCSO न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

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