सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में हाईकोर्ट सख्त, विधायक अनुज शर्मा की याचिका पर कंटेंट हटाने के निर्देश

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मॉर्फ्ड और अश्लील सामग्री को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व संबंधित लोगों को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग, फर्जी अकाउंट और मानहानिकारक सामग्री के मामलों के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पद्मश्री से सम्मानित एवं विधायक अनुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कथित आपत्तिजनक, अश्लील और मॉर्फ्ड सामग्री को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विवादित सामग्री प्रसारित करने वाले पक्षों को नोटिस जारी करते हुए आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर स्थित जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित मानहानिकारक और मॉर्फ्ड सामग्री को लेकर गंभीर आपत्ति जताई गई।

कोर्ट ने मांगा जवाब, कंटेंट हटाने के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विवादित सामग्री प्रसारित करने वाले व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट और मॉर्फ्ड कंटेंट को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए हैं।

सोशल मीडिया दुरुपयोग पर अहम संदेश

इस आदेश को सोशल मीडिया पर फर्जी, अश्लील और मानहानिकारक सामग्री के प्रसार के मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई में संबंधित पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने के बाद हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

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