दुर्ग कोर्ट ने सुनाया फैसला, धमकी और वाहन में तोड़फोड़ के मामले में सभी दोषी करार
दुर्ग। दुर्ग जिले में पानी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और वाहन में तोड़फोड़ करने के मामले में दुर्ग न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की अदालत ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है।

अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 119(2) के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 191(2) के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है।

यह मामला पानी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और उसके वाहन में तोड़फोड़ किए जाने से जुड़ा था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाई।

न्यायालय के इस फैसले को कानून व्यवस्था के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हिंसा और धमकी जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत मिलता है।









