रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट का फैसला, मौदहापारा थाना क्षेत्र में हुई थी कार्रवाई
रायपुर। राजधानी रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा रखने और अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में आरोपी विनोद निषाद को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 11 जून 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहीद स्मारक पार्किंग क्षेत्र में एक युवक काले रंग का बैग लेकर खड़ा है और उसके पास अवैध गांजा मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया।

पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान विनोद निषाद के रूप में बताई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और 5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले को नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।









