बेलगहना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा निर्णय, वैज्ञानिक साक्ष्यों और पुलिस विवेचना बनी सजा की आधार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बेलगहना चौकी क्षेत्र में हुए चर्चित ब्लाइंड मर्डर मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी यशराज भानु उर्फ छोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक साक्ष्यों और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी उपयोग के चलते आरोपी को दोषी साबित करने में सफलता मिली।
यह मामला चौकी बेलगहना, थाना कोटा क्षेत्र का है, जिसमें अपराध क्रमांक 769/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और महज 24 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी यशराज भानु उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले को पुलिस की प्रभावी विवेचना और नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। वहीं, मामले में त्वरित जांच और सजा मिलने से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है।







